हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबर नगर में ध्वस्तीकरण पर रोक
राजधानी के अकबर नगर में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ पूर्वांचल राज्य ब्यूरो मोहन वर्मा लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार अकबर नगर में ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने पहले वहां के लोगों के पुनर्वास के लिए लाई गई योजना के तहत आवेदन करने के लिए चार सप्ताह का समय देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि वहां के लोग उक्त योजना में आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होंगे। न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा है कि इस प्रक्रिया के पश्चात पुनर्वास योजना को अपनाने वाले लोगों द्वारा कब्जा छोड़ देने पर, एलडीए उनके परिसरों को अपने कब्जे में ले सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सैयद हमीदुल बारी समेत 46 व्यक्तियों की कुल 26 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। इसके पूर्व सुबह कोर्ट के बैठते ही, याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने अनुरोध किया कि अकबर नगर में एलडीए और प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लिहाजा उनकी याचिकाएं जो गुरुवार को सूचीबद्ध न हो पाने के कारण रजिस्ट्री में ही हैं, उन्हें मंगाकर सुनवाई कर ली जाए। मामले की गम्भीरता